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लालू प्रसाद यादव को बुधवार को तीसरा चारा घोटाले मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बुधवार को तीसरा चारा घोटाले मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई थी।
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस एस प्रसाद ने इस मामले में पहले दिन लालू और 50 अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था, जो कि 1992-1993 में चाइबासा खजाने से 33.67 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी वापस लेना था।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी पाया गया और चाइबासा खजाने से धन उगाने के लिए पांच साल की सजा सुनाई गई। रांची अदालत ने लालू और मिश्र दोनों को भी 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
आरोप यह है कि नकली आवंटन पत्रों का उपयोग राज्य के बजाय 33.67 करोड़ रुपये वापस लेने के लिए किया गया था, जिसने 7.10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी।
बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, पूर्व बिहार विधानसभा के पीएसी प्रमुख जगदीश शर्मा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत और आर के राणा और तीन पूर्व आईएएस अधिकारियों सहित सभी 56 अभियुक्त हैं। आज दो सरकारी कर्मचारी और चार चारा सप्लायर भी बरी हैं।
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