देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद से शुरू विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई |

देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद से शुरू विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अंतिम पड़ाव पर है. वहीं डिंपल कपाडिया नें कहा कि उन्होंने राजेश खन्ना को कभी नहीं त्यागा. दोनों के बीच आत्मीय संबध थे. बेशक रिश्तों को लेकर कई हिट फिल्में देने वाले सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिन्दगी मौत के बाद भी रिश्तों में ही उलझकर रह गई है. कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया ने कहा है कि उन्होंने राजेश खन्ना को कभी भी नहीं त्यागा. उनके पति सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ मधुर संबंध थे. ये बात बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है कि राजेश खन्ना और उनका रिश्ता खत्म हो गया था. वे बेटियों के साथ राजेश खन्ना से उनके घर आशीर्वाद में अक्सर मिलने जाया करती थीं.कभी-कभी दामाद अक्षय कुमार भी उनके साथ आशीर्वाद जाते थे. वह राजेश खन्ना की नियमित रूप से देखभाल करती थीं. वसीहत लिखते वक्त राजेश खन्ना सोचने समझने की स्थिति में थे और उनहोंने अपने पूरे होश-हवाश में वसीहत लिखी थी. 



अनीता आडवाणी ने खुद को बताया राजेश खन्ना की लिव इन पार्टनर
वहीं अनीता आडवाणी ने खुद को राजेश खन्ना की लिव इन पार्टनर बताते हुए मुंबई की कोर्ट में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दाखिल किया, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले को रद्द कर दिया.सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, उनकी बेटी ट्विंकल और दामाद अक्षय कुमार को नोटिस भेजा था. डिंपल ने जवाब में कहा है कि उन्होंने राजेश खन्ना से कभी तलाक नहीं लिया. शादीशुदा शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना गैर-कानूनी है. अनिता आडवाणी राजेश खन्ना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आशीर्वाद में रहती ही नहीं थी तो घर से बाहर से निकालने का सवाल कहां पैदा होता है. ऐसे में अनिता घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत खुद को पीड़िता बताकर कैसे राहत मांग सकती हैं?



18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना की मृत्यु से कुछ दिन पहले ही अनीता आडवाणी ने यह केस किया था.सुप्रीम कोर्ट में अनीता ने कहा है कि दो दशक से ज्यादा वक्त पहले डिंपल ने राजेश खन्ना को त्याग दिया था. राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के अलग होने के बाद 25 साल से वह सुपरस्टार के साथ रह रही थीं. हर अच्छे बुरे वक्त में वह जीवन साथी की तरह रहीं इसलिए वह केस दाखिल करने की हकदार हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त से अंतिम सुनवाई शुरू करेगा.

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